राज्य समाचार

वृद्घावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी।

देहरादून 31 मार्च 2022,

उत्तराखंड : वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। इससे पहले पति और पत्नी दोनों में से कोई एक ही पात्र हो सकता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

पिछले वर्ष दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।

 

 

Related posts

जिलाधिकारी द्वारा तहसील विकासनगर का औचक निरीक्षणकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

Dharmpal Singh Rawat

विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों से जन-जन तक पहुँचाने के निर्देश दिए।

Dharmpal Singh Rawat

कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment