देहरादून अगस्त 2022,
दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सत्यापन नियमों में संशोधन करते हुए
सत्यापन के समय पंजीकृत कंपनी कार्यालय की तस्वीर लेने और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत निर्धारित सत्यापन नियमों को संशोधित कर दिया है और सरकारी गजट में अधिसूचित होने के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 12 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के संज्ञान में आता है कि कंपनी नियमानुसार कारोबार नहीं कर रही है, तो वह उसके पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन कर सकता है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन करते समय स्थानीय स्तर के दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। जरूरी होने पर स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। कंपनी के पंजीकरण के समय दिये गए पते से जुड़ी इमारत के दस्तावेजों का भी परीक्षण करना जरूरी होगा। इसके अलावा उस पंजीकृत पते वाली जगह की एक तस्वीर भी प्रस्तुत की जाएगी।
पंजीकृत कार्यालय का पता भौतिक सत्यापन कार्यवाही के दौरान यह पता चलता है की पंजीकृत पते पर पत्र बिहार नहीं हो सकता है , तो संबंधित रजिस्ट्रार कंपनी और उसके निदेशकों को एक नोटिस भेजकर सूचना देने को कहेगा। कंपनी से मिलनेवाले जवाब के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।