देहरादून 14 फरवरी 2022,कर्नाटक: मंड्या जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं को हिजाब हटाने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया स्कूल प्रबंधन ने हिजाब हटाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने विवादित हिजाब मामले में आदेश में आदेश दिया था कि ,स्कूल कैंपस में धार्मिक परिधानों की अनुमति नहीं होगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा स्कूल कैंपस में धार्मिक परिधानों पर रोक लगाने के आदेश के बाद मंड्या जिले के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहन कर आई छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। हिजाब हटाने के बाद ही छात्राओं को स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
जानकारी के मुताबिक मांड्या जिले के स्कूल ने सोमवार को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हिजाब पहनी छात्राओं से कैंपस में दाखिल होने से पहले रोक दिया। स्कूल ने इसके लिए पिछले सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थान को फिर से खोलने का आदेश दिया था और साथ में यह भी कहा था कि स्कूल कैंपस में किसी भी धर्म से जुड़े परिधानों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूल प्रबंधन के इस सख्ती के खिलाफ हिजाब पहनने वाली कुछ छात्राएं और उनके अभिभावकों द्वारा इसका विरोध किया गया लेकिन प्रबंधन ने स्पष्ट कह दिया कि अगर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश लेना है तो हिजाब को कैंपस के बाहर ही उतारना पड़ेगा।