राष्ट्रीय समाचार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में दाखिल की गईं सभी याचिकाएं खारिज की:इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है।

देहरादून 15 मार्च 2022,

दिल्लीः कर्नाटक के उडुपी में एक शिक्षण संस्थान से उपजा हिजाब विवाद का कर्नाटक हाईकोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है। था. हिजाब मामले में सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में दाखिल की गईं सभी याचिकाएं खारिज कर दी है और कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। हिजाब मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि, शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास यह अधिकार है कि वह क्या ड्रेस कोड रखना चाहते हैं।

हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को असंवैधानिक मानने से भी इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जेबुन्निसा मोहीउद्दीन की बेंच ने यह फैसला दिया है।

मुस्लिम समुदाय की छात्राओं के सामूहिक रूप से हिजाब पहन कर स्कूल आने के कारण, विगत दिनों कर्नाटक के उडुपी में एक शिक्षण संस्थान में कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया और हिजाब पहनकर स्कूल के परिसर में जाने का प्रयास किया। स्कूल प्रबंधन ने हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी । जिसके चलते यह विवाद गरमा गया। इसके बाद कई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूलों में यह विवाद बढ़ा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब बैन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी। अब हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है।

 

Related posts

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश में आपदा की स्थिति और संचालित राहत व बचाव कार्यों की करी समीक्षा बैठक ।

Dharmpal Singh Rawat

गृह मंत्री अमित शाह ने अपेक्षाओं की पूर्ति, कर्तव्यबोध और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग व्यवस्था पर जोर दिया।

Dharmpal Singh Rawat

Indian Navy exercises “Eastern Wave XPOL” off the Eastern Seaboard.

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment