देहरादून 14 नवंबर 2021,
दिल्ली: केंद्र सरकार ने सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाये जाने का अध्यादेश जारी किया है।
अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए निर्धारित है। कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सरकार कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा भी सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नरैन फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के लिए कार्यकाल की न्यूनतम सीमा 2 साल के लिए तय कर दी थी, ताकि उन्हें काम करने में आजादी मिले।