देहरादून 28 अक्टूबर 2021,
मुंबई: मुम्बई उच्च न्यायालय ने क्रूज पार्टी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है।आर्यन, अरबाज और मुनमुन को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसके अनुसार इन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास जमा कराना होगा. साथ ही ये लोग एनसीबी को सूचित किये बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे और किसी भी आरोपी के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान और उसके दोनों दोस्त को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। था । सुनवाई के दौरान लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गयी। एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि आर्यन खान और उनके साथियों की गिरफ्तारी बिलकुल वैध है ।अगर उन्हें जमानत दिया जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं ।
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आर्यन खान, अरबाज खान एवं मुनमुन धमेचा को हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश कर दिए हैं।आरोपी आर्यन खान, आरोपी अरबाज खान और आरोपी मुनमुन धमेचा की बेल डिटेल आर्डर कल मिलेगी और संभव है कि ये तीनों कल या फिर शनिवार को जेल से रिहा हो जायें।
आर्यन को जमानत मिलने के बाहर शाहरुख के शुभ चिंतक उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर जमा हो गये हैं। हालांकि आर्यन खान की आज घर वापसी नहीं हो सकती है।