देहरादून 02 मार्च 2023,
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहं फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तिि कॉलेजियम की तर्ज पर करेेेेगी।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराये जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र लोगों के वोट पर चलता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव विवादों से मुक्त हों और निष्पक्ष तरीके से हों।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार हैं।