देहरादून 21 मई 2022,
उत्तराखंड: जिला देहरादून न्यायधीश ने जनपद के विभिन्न न्यायालयों में विधिवतरूप से पंजीकरण कराए बिना न्यायिक कार्य करने वाले अधिवक्ताओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।।
उल्लेखनीय है कि गतवर्षो से फर्जी अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य किए जाने पर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताते हुए फर्जी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
जिला न्यायाधीश प्रदीप पंत ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए स्पष्ठ आदेश जारी कर दिये है कि विधिवत रूप से जो व्यक्ति पंजीकृत अधिवक्ता नही है और जनपद के विभिन्न न्यायालयों में अपने को अधिवक्ता दर्शाकर कार्य कर रहे है । ऐसे व्यक्ति न्यायालयों की पत्रावली ,अभिलेखों व दस्तावेजो का अवलोकन करने के लिए अधिकृत नही है। दोषी पाये जाने पर ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।