देहरादून 28 अप्रैल 2022,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेे जानकारी दी है कि जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों, विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला में लंबित मुकदमों का सुलह- समझौते के आधार पर दिनांक 14 मई, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत लगाने के उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल ने निर्देश दिए हैं। जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय मुकदमों को भी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित कर पक्षकारों को कम खर्चे एवं कम समय में उनके वादों का निस्तारण किया जा सकता है ।लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होता है एवं इसकी कोई अपील नहीं होती है।
14 मई, 2022 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को अपने मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय मुकदमों को सूचिबद्ध करवाने के लिये अग्र लिखित आयोजित शिविरों में प्रार्थना पत्र देना आवश्यक होगा।
मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय मुकदमों के सम्बंध में दिनांक 05 मई, 2022, दिनांक 09 मई, 2022 एवं दिनांक 12 मई, 2022 को समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक सभागार, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, देहरादून, न्यायालय परिसर, ऋषिकेश, न्यायालय परिसर, विकासनगर, न्यायालय परिसर, डोईवाला,सी0ओ0 ट्रैफिक कार्यालय, देहरादून, सी0ओ0 सिटी कार्यालय, देहरादून,सी0ओ0 सदर कार्यालय , देहरादून, सी0ओ0 डालनवाला कार्यालय , देहरादून, सी0ओ0 नेहरू काॅलोनी कार्यालय , देहरादून, सी0ओ0 मसूरी कार्यालय , देहरादून, सी0ओ0 कार्यालय, ऋषिकेश, सी0ओ0 कार्यालय, विकासनगर, सी0ओ0 कार्यालय, डोईवाला, आर0टी0ओ0 कार्यालय, देहरादून, समस्त ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय, जनपद देहरादून में शिविरों का आयोजन किया जाएगा । जो पक्षकार अपने वादों को निस्तारित करवाना चाहते है, वे उपरोक्त स्थानों में, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद 14 मई, 2022 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं।