देहरादून 16 नवंबर 2021,
पीलीभीत: जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत की अर्ज़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने अपने आदेश में तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व सह आरोपी आशीष पांडेय व लवकुश राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई और लगभग दो घंटे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की केस डायरी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त चार आग्नेयास्त्रों की फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता को स्थापित करने के लिए 60 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जमा किए।
लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।किसानों का आरोप है कि एक एसयूवी कार अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।