देहरादून 09 मई 2022 ,
प्रदेश में दुधारू पशुओं के लिए भूसे की कमी और इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सचिव पशुपालन, मत्स्य डेयरी एवं सहकारिता ने भूसे की कीमतों में भारी वृद्धि एवं भण्डारण पर प्रभावी रोक लगाये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। जिससे पशुओं को दिया जाने वाला भूसा निर्बाध उपलब्ध होता रहे। इस संबंध में केबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खटृर से वार्ता की थी। और सचिव पशुपालन, मत्स्य डेयरी को भूसे की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए थे।
सचिव के आदेश पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने जनपद देहरादून की सीमा के अन्दर स्थित ईट भट्टा/गत्ता फैक्ट्री मालिकों पर तूडा, भूसा, गेहूॅं ,पैडी, गुवार, सरसो भूसा इत्यादि का इस्तेमाल ईंट पकाने/गत्ता बनाने के कार्यों में नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उपर्युक्त सामग्री को जनपद से बाहर भेजने पर भी रोक लगा दी है।
इसके लिए जिलाधिकारी, डॉ0 आर राजेश कुमार ने जनपद देहरादून में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जनपद देहरादून में ऐसे सूखा भूसा, तूड़ा (गेंहू, गवार, सरसों, पैडी इत्यादि) को जनपद देहरादून में स्थित सभी भट्टो, गत्ता, बनाने के लिए तथा जनपद देहरादून से बाहर भेजने, अनावश्यक मण्डारण, कालाबाजारी एवं पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त आदेश की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत् दण्डनीय कार्रवाई होगी।