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सीजेएम ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित सभी आरोपियों को 16 नंवबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के दिए आदेश।

देहरादून 03 अक्टूबर 2021,

लखीमपुर खीरी : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी तीसरी बार फिर खारिज हो गई है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के सभी आरोपी न्यायिक हिरासत पूरी होने पर सीजेएम अदालत में पेश हुए, जिन्हें 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आशीष मिश्रा, लवकुश और आशीष पांडे की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 15 नवंबर को होगी। इसके साथ ही अब सभी आरोपियों को दीपावली पर जेल में ही रहना होगा।

विवेचक विद्याराम दिवाकर की ओर से केस डायरी पेश करते हुए बताया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए पंद्रह दिनों के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी जाए। इस पर सीजेएम चिंताराम ने सभी तेरह हत्याभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक आगे बढ़ाते हुए विवेचक को जांच करने के लिए समय दिया है।

सीजेएम ने आशीष पांडेय और लवकुश राना आशीष मिश्र मोनू अंकित दास, सभासद सुमित जायसवाल, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, शिशुपाल धर्मेंद्र सिंह, रिंकू राणा, मोहित त्रिवेदी, लतीफ उर्फ काले, और शेखर भारती को 16 नंवबर तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं।

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