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सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है।

देहरादून 28 मई 2022,

दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला स्थित चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने चौटाला को सीबीआई को भी पांच लाख रुपए देने होंगे। पुलिस ने चौटाला को हिरासत में लेकर अदालत से उनको जेल भेजा जाएगा।

सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से

अधिक संपत्ति का मुकदमा साल 2006 में दर्ज किया था। उनके खिलाफ आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मामला है।

ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने सजा पर बहस के दौरान उनकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला 87 साल के हैं और शारीरिक रूप से नब्बे प्रतिशत अस्वस्थ हैं, ऐसे में कोर्ट उनके साथ रियायत बरते। सीबीआई के वकील ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को सजा ना मिलने से लोगों में गलत संदेश जाएगा।

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