देहरादून 06 जनवरी 2022,
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल सीटों के लिए नीट में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले से संबंधित याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है।अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के कारण नीट-पीजी काउंसलिंग रोक दी गई है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने पक्षों से विचार के लिए अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। पीठ दो दिन से इस मामले की सुनवाई कर रही है।