देहरादून 30 सितंबर 2021,
कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली की सीमाओं की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कानून निर्धारित कर दिया है अब उसे लागू करना सरकार का काम है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विरोध केवल निर्धारित स्थान पर ही किया जा सकता है, इसे सड़कों पर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कठोर शब्दों में कहा कि हाईवे और सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर कानून पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के धरना-प्रदर्शन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर अब तक सड़क क्यों नहीं खाली कराई गई?