देहरादून 02 जनवरी 2023,
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार के 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही केंद्र के नोटबंदी के कदम को उचित ठहराया है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति नागरत्ना , न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन थे। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने बहुमत के साथ न जाकर असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।
न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि केंद्र के फैसले में खामी नहीं हो सकती क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच इस मुद्दे पर पहले विचार-विमर्श हुआ था। गवई ने नोटबंदी पर कहा कि यह प्रासंगिक नहीं है कि इसके उद्देश्य हासिल हुए या नहीं।
पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील, याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रखा था।