शिक्षा

जिला प्रोबेशन कार्यालय देहरादून ने एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।

देहरादून 25 नवम्बर 2022,

जिला प्रोबेशन कार्यालय देहरादून (महिला कल्याण विभाग) ने अन्य संबंधित विभागों के साथ किशोर न्याय व सुरक्षा अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम 2021, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 संशोधित अधिनियम 2022 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक देहरादून में किया ।

इस प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश प्रदीप पन्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के विशिष्ट अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव के द्वारा रिगार्डिंग लीगल एड फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन पॉस्को विक्टिम कंपनसेशन  के बारे में जानकारी दी गई ।महिला कल्याण विभाग की उप मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई , अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में पुलिस की भूमिका की जानकारी दी गई । इसके पश्चात श्रीमती संगीता गौड़ सहायक निदेशक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 व दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 और पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सी.एस रावत, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बिष्ट , सहायक श्रमायुक्त, श्री आर्य, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड लाइन, पी एल वी , समस्त बाल ग्रहों के अधीक्षक, सुपरवाइजर अधिकारीयों ने प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त की।

 

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