देहरादून 07 जुलाई 2023,
गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मानहांनि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत जिला अदालत द्वारा दी गई दो वर्ष की सजा को निलंबित करने की पुनर्विचार याचिका को आज गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की याचिक को ख़ारिज करते हुए हाइकोर्ट के जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 अपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं। सज़ा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।
आज गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। जिनमें वीर सावरकर के पौत्र द्वारा दायर मुकदमा भी है। किसी भी केस में दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। ये दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है। कोर्ट के पिछले आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
बता दें कि सूरत की जिला अदालत द्वारा दी गई सज़ा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। जिसके चलते राहुल गांधी अगले 6 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं।
चूंकि राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खारिज की है। इसलिए अभी राहुल गांधी हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने अपील कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प मौजूद है।
राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, यही तो उम्मीद थी उन से। गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय दिया है,ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अपील जायेगी।