देहरादून 27 जुलाई 2023,
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशक संजय मिश्रा के सेवा विस्तार के संबंध में की गई अपील पर सुनवाई करते हुए 15 सितंबर तक सेवा विस्तार के निर्देश दिए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्तूबर तक बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशक संजय मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे।
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में संशोधन करने अपील की थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर बने रहेंगे। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बनाया कि संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उनकी दलील थी कि, फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स की मीटिंग को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय मिश्रा ही इस हाईप्रोफाइल मीटिंग को फेस करने की स्थिति में हैं। उनकी बात सुनकर जस्टिस बीआर गवई बोले- संजय मिश्रा के अलावा सारा महकमा नाकारा है क्या? उन्होंने मेहता से सवाल किया कि क्या इससे लोगों को ये नहीं लग रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय में मिश्रा के अलावा कोई काम करने वाला नहीं है। कोर्ट के इस प्रश्न पत्र तुषार मेहता चुप्पी साध गए।