राष्ट्रीय समाचार

केन्द्र सरकार जम्म-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने को तैयार, लेकिन राज्य बनाने की तारीख नहीं बता सकते:सुप्रीम कोर्ट।

देहरादून 31 अगस्त 2023,

दिल्ली: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की । इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में पूछा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, केन्द्र सरकार जम्म-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने को तैयार, लेकिन राज्य बनाने की तारीख नहीं बता सकते।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं ।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया था। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर केंद्र की तैयारियों पर भी सवाल किया था। कोर्ट ने पूछा था कि हमें बताएं कि आप जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र कब तक बहाल करेंगे, इसमें आपको कितना समय लगेगा, हम इसे रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं।

 

 

 

 

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