राष्ट्रीय समाचार

दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारकों से एम2एम और डब्‍ल्‍यूपीएए,डब्‍ल्‍यूएलएएन सहित अन्य संस्थाओं का 31 मार्च, 2024 तक सरलसंचार पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्णय।

दिल्ली, दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय (एमओसी) ने इन व्यवसायों से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के लिए मशीन-टू-मशीन (एम2एम) और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क/वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्‍ल्‍यूपीएएन/डब्‍ल्‍यूएलएएन) कनेक्टिविटी प्रोविजनिंग से जुड़ी हुई सभी व्यावसायिक संस्थाओं (कंपनियों, सरकारी विभागों/संगठनों, साझेदारी फर्मों, एलएलपी, संस्थानों, उपक्रमों, स्वामित्व फर्मों, सोसायटी और ट्रस्टों सहित) को सरल और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सरल संचार पोर्टल (https://saralsanchar.gov.in) के माध्यम से डीओटी के साथ 31 मार्च, 2024 तक पंजीकरण कराए जाने का फैसला लिया है। पंजीकरण न करने पर अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारियों से प्राप्त दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या डिसकनेक्‍शन किया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) एक सुरक्षित और नवन्‍मेषी एम2एम/आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) परिदृश्य का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा तैयार करना, आगामी पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना और एम2एम/एलओटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

‘‘एम2एम कम्युनिकेशंस में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी आवश्यकताओं’’ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों और एम2एम उद्योग हितधारकों द्वारा व्‍यक्‍त किए गए विचारों पर विमर्श करने के पश्‍चात् सरकार ने ‘एम2एम सेवा प्रदाताओं (एम2एमएसपी) की पंजीकरण प्रक्रिया और एम2एम सेवाओं के लिए डब्ल्यूपीएएन,डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं की पंजीकरण प्रक्रिया’ के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।

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