दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। रिटर्निंग आफिसर अनिल मसीह की कार्यवाही को लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध बताया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। तीन सदस्यीय पीठ ने सभी बैलेट पत्रों की जांच की और रिटर्निंंग आफिसर अनिल मसीह द्वारा अवैध घोषित किए गए उन सभी 8 बैलेट पत्रों को वैध माना जिन्हें रिटर्निंंग आफिसर द्वारा अवैध घोषित किया गया था। पीठ ने इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर को दोषी ठहराते हुए कहा कि मसीह ने जो निर्णय दिया है वह कानून के मुताबिक नहीं है। उनके
सुप्रीम कोर्ट ने मसीह द्वारा घोषित परिणाम को रद्द करने के साथ 8 अवैध मतों की गिनती कराकर रिजल्ट घोषित करने को कहा था। सर्वाेच्च न्यायालय ने कोर्ट में ही गिनती कराई और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। 8 मतों को गिनती में शामिल किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार विजयी घोषित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को कानूनी ढंग से मेयर निर्वाचित घोषित किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि, इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।
वहीं कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित करने पर, देश में लोकतंत्र की जीत बताया है, यह तानाशाही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब है। इस ऐतिहासिक फैसले से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत आभार। हम सभी देशवासियों को साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। ये हम सभी का कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी साझी जिम्मेदारी है।