दिल्ली, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन पर कुछ अनियमितता पाईं हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं की पहचान की है, जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए करों का भुगतान उक्त अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन से मिलान नहीं करते हैं।
आयकर विभाग, एक ई-अभियान संचालित कर रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए , अग्रिम कर देनदारी की सही गणना करने और 15.03.2024 को या उससे पहले देय अग्रिम कर जमा करने की सूचना ई-मेल और मेसेज के माध्यम से भेजेगा।
रजिस्टर’ बटन पर क्लिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत,व्यक्ति/संस्थाएं अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन कर सकते हैं और कॉम्पलाइंस पोर्टल पर जा सकते हैं। इस पोर्टल पर, महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए ई-अभियान टैब को एक्सेस किया जा सकता है।
जो ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण से संबंधित विवरण उसमें प्राप्त किया जा सकता है पंजीकरण के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और ई-अभियान टैब के माध्यम से महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए कॉम्पलाइंस पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है।
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