न्यायालय

Former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren did not get bail. Hearing will be held on May 21.

दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की है। हेमंत सोरेन की झारखंड हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है। लेकिन हेमंत सोरेन की याचिका स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को वेकेशन कोर्ट में तय की है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि झारखंड हाई कोर्ट पहले ही हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई की थी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की थी और अदालत का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम से जुड़े एक अन्य मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि एक विशेष अदालत द्वारा धन शोधन की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

 

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