न्यायालय

दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते दिन कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने तत्काल ही दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई खत्म होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार अथवा मंगलवार तक हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक जेल में ही रहना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को खूब लंबी बहस चली। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने, और अरविंद केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी ने जोरदार पैरवी की। हालांकि, अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे और उन्होंने दलीलें दीं।

एएसजी एसवी राजू ने दलील रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को पर्वर्स (विकृत) बताते हुए, कहा कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला। कोर्ट ने लिखित दलील भी ली। ईडी का पक्ष रखते हुए एसवी राजू ने पीएमएल एक्ट के सेक्शन 45 का हवाला दिया। इस एक्ट में जरूरी शर्त है कि कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देगा। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका निचली अदालत ने नहीं दिया। एएसजी राजू ने कहा कि, निचली अदालत में जैसे ही मैंने दलील शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है। कोर्ट ने कहा कि मेरे पास 15 मिनट हैं। मैंने अदालत को बताया कि इसमें 15 मिनट से अधिक समय लगेगा। कम समय मिलने के कारण मेरे तर्क कम हो गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का उचित समय दिया जाना चाहिए।

वहीं इस पर केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं। जो सही नही हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि यह जमानत को रद्द कराने का मामला है। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की मांग का विरोध किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उन्हें भी सुना जाए। इस पर ईडी ने कहा कि आप अदालत में उस समय मौजूद नहीं थे।

निचली अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय के रोक लगाये जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया।सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ही नहीं आया, आदेश की प्रति भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) उच्च न्यायालय में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में?” आप सांसद ने कहा, ”न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है।”

इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर एजेंससियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का निष्पक्ष काम करना बहुत जरूरी है। इनके काम में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए।

The Delhi High Court has stayed the bail of Chief Minister Kejriwal till the conclusion of the hearing of the money laundering case related to his liquor policy.The Delhi High Court has stayed the bail of Chief Minister Kejriwal till the conclusion of the hearing of the money laundering case related to his liquor policy.

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