दिल्ली की साकेतअदालत ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मेधा पाटकर को वी के सक्सेना को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
दिल्ली की साकेत अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर को फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में मई में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
Narmada Bachao Andolan activist Medha Patkar will be sentenced to 5 months imprisonment and will also have to pay compensation of Rs 10 lakh.