देहरादून 26अक्टूबर 2021,
दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित सुझाव के अनुसार कहा गया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सफर के दौरान 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से दोपहिया वाहन चलाना यातायात नियम का उल्लंघन माना जाएगा। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि दोपहिया पर सफर के दौरान नौ महीने से चार साल तक के बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाया जाए।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में नवीनतम बदलाव का अनुपालन करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। बताया गया है कि, जिस मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो, उसके ड्राइवर को बच्चे को ड्राइवर से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना होगा सेफ्टी हार्नेस को एक एडजस्टेबल वेस्ट के रूप में परिभाषित किया गया है. इसके जरिए बाइक पर सफर कर रहा बच्चा एक स्ट्रैप से चिपक जाता है । इसमें एक शोल्डर लूप होगा जिसे गाड़ी का चालक पहनेगा। सेफ्टी हार्नेस कम वजन यानी लाइट वेट , एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ, टिकाऊ और तीस किलो तक का वजन उठा सके ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए।