देहरादून 10 फरवरी 2022,
कर्नाटक: विवादित धार्मिक पहनावा हिजाब मामले की कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 14 फरवरी को सुनवाई के लिए निश्चित कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सोमवार14 फरवरी तक, स्कूल-कॉलेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है। ।
कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच हिजाब मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने समुदाय विशेष का धार्मिक पहनावा हिजाब विवाद को लेकर 3 दिन तक राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। और कहा कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश पारित करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक लगा दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले के निपटारे तक ऐसी धार्मिक चीजों को पहनने पर जोर नहीं देने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि शांति और शांति बहाल होनी चाहिए।