दिल्ली , डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ाई।
बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई की। इस दौरान केस में आरोपी बनाए गए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्रवाई से जुड़कर उपस्थित दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाते हुए 25 जुलाई कर दी।
इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा कि हम गिरफ्तारी रद्द करके उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमानत याचिका दायर की है? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा करेंगे। हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले की आगे सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में आज बुधवार को फिर से जमानत याचिका दायर की गई। जमानत याचिका पर वह पांच जुलाई को सुनवाई करेगा।
AAP leader Manish Sisodia and BRS leader K. Kavita’s Rouse Avenue court extended judicial custody till July 25. थे