देहरादून , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा उपरान्त पूरे देश में चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून सोनिका ने प्रेस वार्ता करते हुए निर्वाचन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी है।
जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च 2024 (बुधवार), नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 (बुधवार), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च 2024 (गुरूवार), नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 (शनिवार), मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार), मतगणना की तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) तथा 06 जून 2024 (गुरूवार) को निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न करा ली जाएगी।
उन्होंने अवगत कराया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन तारीख से परिणाम घोषणा की तारीख के मध्य निर्वाचन व्यय का लेखा रखना अनिवार्य होगा। चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम 95 लाख निर्धारित की गयी है। लेखे के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड संहिता की धारा 171-झ के अधीन निर्वाचन अपराध होगा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होगा। निर्धारित अवधि के मध्य लेखा दाखिल न करने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में अनुतोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
जन सामान्य को सूचित किया गया है कि, आदर्श आचार संहिता के दौरान पचास हजार से अधिक की धनराशि जिसका स्रोत्र स्पष्ट नही होगा तथा जिसके निर्वाचन में मतदाता को प्रलोभन दिये जाने की संभावना होगी।धनराशि को जब्त किया जा सकता है। सभी नागरिको से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पचास हजार की नकद धनराशि के परिवहन पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने आवश्यक हैं।
निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु दिनांक 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली श सम्पादित की जाएगी। मतदान के लिए में ईवीएम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवीपेट्स का प्रयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदिन दस्तावेज से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता की पहचान आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत् आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र/राज्य सरकार /सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लि0 कम्पनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गए आधिकारिक पहचान पत्र सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र( यूडीआईडी) आदि प्रमाण-पत्रों से की जाएगी।
After the announcement of the dates of Lok Sabha General Elections-2024, the Model Code of Conduct will be effective in the entire count
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