उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या को हाई कोर्ट से झटका लगा है।
हाई कोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज किया।
मामले कि सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी की एकलपीठ में हुई।
हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी।