राष्ट्रीय समाचार

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वीर शहीदों के परिजनों को 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली, राज्यसभा में सांसद द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वीर शहीदों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने के के संबंध में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जानकारी मांगी गई थी। जिसपर गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि, भारत के वीर पोर्टल का शुभारंभ 9 अप्रैल, 2017 को किया गया था और भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना 23 जुलाई, 2018 को की गई थी।

भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी 2016 से 9 अक्टूबर 2023 तक शहीदों के निकटतम परिजनों को अन्य वित्तीय अधिकारों के साथ-साथ 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 10 अक्टूबर, 2023 से शहीदों के परिजनों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। भारत के वीर ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि शहीदों के परिजनों को सभी अधिकारों से कम से 01 करोड़ रुपये प्राप्त हों।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि, विवाहित शहीदों के माता-पिता को 1 मई, 2020 से भारत के वीर ट्रस्ट से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है। भारत के वीर ट्रस्ट की ओर से अब तक 386 शहीदों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

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