दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने 5 जून को फैसला सुनाने की तारीख निश्चित कर दी। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे और 5 जून तक जेल में रहना होगा। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन ने केजरीवाल की मेडिकल जांच का हवाला देते हुए एक सप्ताह की अतिरिक्त अंतरिम जमानत मांगी थी। हरिहरन ने तर्क दिया कि केजरीवाल को लंबे समय से चली आ रही मधुमेह और रोजाना इंसुलिन की जरूरत होती है। जेल में लंबे समय तक रहने के कारण चिकित्सा उपचार नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि, संविधान का अनुच्छेद 21, ये अधिकार देता है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस विस्तार का विरोध किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने दलीलें पेश कीं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी ऑनलाइन शामिल हुए।
इस पर ईडी की तरफ से पेश एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने स्वास्थ्य संबंधी दावों के बावजूद सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और तर्क दिया कि उनकी चिकित्सा संबंधी समस्याएं जमानत की अवधि बढ़ाने का औचित्य नहीं रखती हैं। एएसजी राजू ने यह भी उल्लेख किया कि , जेल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केजरीवाल के अधिवक्ता हरिहरन ने तर्क दिया कि संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक के रूप में केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बावजूद प्रचार करने की आवश्यकता थी। केजरीवाल के वकील ने उतार-चढ़ाव वाले शुगर लेवल और बढ़े हुए कीटोन लेवल को खतरनाक स्थिति के रूप में उद्धृत किया गया, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 जून को फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी।
Chief Minister Kejriwal will surrender in Tihar Jail on June 2 and will have to remain in jail till June 5.