न्यायालय

Defamation case against Chief Minister Mamata Banerjee: Hearing to be held in Calcutta High Court on July 10.

04 जुलाई 2024,

कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में 10 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी मुकदमा चलाया जाएगा।

बता दें कि, दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी से बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे। सोरेन 28 जून 2024 को पांच महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने 28 जून को ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिसपर कलकत्ता उच्च न्यायालय में 10 जुलाई को सुनवाई होगी।

विगत दिनों ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा था कि, महिलाओं ने उनसे (ममता से) शिकायत की है कि उन्हें राजभवन जाने में डर लगता है। राज्यपाल के वकील धीरज त्रिवेदी ने न्यायाधीश कृष्ण राव की अदालत के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगी। यह टिप्पणी करते हुए कि मुकदमा खबरों के आधार पर दर्ज किया गया है न्यायाधीश कृष्णा राव ने बोस के वकील से कहा कि इस मामले में जिन प्रकाशनों का संदर्भ दिया गया है उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया है।

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