अंतरराष्ट्रीय समाचार न्यायालय

Delhi High Court upheld the decision to stay the bail granted to Chief Minister Arvind Kejriwal from Rouse Avenue Court.

दिल्ली , दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक तिहाड़ जेल में बंद रहना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दाखिल उनकी याचिका पर 26 जून को सुनवाई होनी है।

आज फिर हाई कोर्ट के ज़मानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, ”हम फैसले से असहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंग जमानत के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि पीएमएलए सेक्शन 45 में जमानत के लिए दी गई दोहरी शर्त का पालन न होने की दलील काफी मजबूत है। जज ने साथ ही कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे चुका है। ऐसे में वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक लाख के निजी मुचलके और अन्य शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जहां हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और मुख्यमंत्री केजरीवाल के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश की। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।

स्मरण करा दें कि, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 जून तय की है।

Delhi High Court upheld the decision to stay the bail granted to Chief Minister Arvind Kejriwal from Rouse Avenue Court.

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