देहरादून 12 मई 2023,
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में बदलाव किया है, जो अगस्त 2023 से प्रभावी होग। जारी सर्कुलर के मुताबिक 5 करोड़ रुपये से अधिक के बीटूबी लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-चालान प्रस्तुत करना जरूरी होगा। ऐसी सभी कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपये से अधिक है।
ज्ञातव्य है कि, ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
जिन कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक था, उन्होंने 1 अप्रैल, 2021 से बीटूबी ई-इनवॉइस बनाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल, 2022 से इसको घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 1 अक्टूबर, 2022 तक सीमा को और घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया।