दिल्ली, मोटर व्हीकल एक्ट के ‘हिट-एंड-रन’ मामले में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कानून पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संशोधित कानून के तहत, ‘हिट-एंड-रन’ मामले दुर्घटना की सूचना न देने पर वाहन चालकों को 10 साल तक की जेल और सात लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले, आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी।
राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी रोजी-रोटी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ ‘वसूली तंत्र’ को बढ़ावा दे सकता है। प्रभावित वर्ग से चर्चा के बिना और बिना विपक्ष से संवाद किए कानून बनाने की जिद ‘लोकतंत्र की आत्मा’ पर निरंतर प्रहार है।
उन्होंने, कहा यह ऐसा कानून बनाया गया है, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार ‘न्याय’ और अन्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। जब संबंधित विधेयकों को संसद से पारित किया गया था तब लोकसभा और राज्यसभा के 147 विपक्षी सदस्यों को दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया था।