देहरादून 05 जुलाई 2023,
जिन करदाताओं का आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 तक है। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा आगे बढ़ने की संभावना नगण्य है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई तक आइटीआर अवश्य दाखिल करें।
आईटीआर दाखिल करने संबंधी अन्य जानकारी:-
* ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट नहीं हुआ है, रिटर्न
दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
*करदाताओं को ट्रांसफर प्राइसिंग (टीपी) ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म नंबर 3सीईबी) दाखिल करना आवश्यक है। उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।
*किसी फर्म में भागीदार टीपी ऑडिट के अधीन हैं (फॉर्म नंबर 3सीईबी): आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।
*किसी फर्म में साझेदारों के पति-पत्नी टीपी ऑडिट के अधीन हैं (फॉर्म नंबर 3सीईबी): आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। इसके अतिरिक्त, यदि पति या पत्नी धारा 5ए के अधीन हैं, तो समय सीमा 30 नवंबर 2023 ही रहती है।
*जिन कंपनियों को टीपी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है (फॉर्म नंबर 3सीईबी): आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।
*आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत ऑडिट किए गए खाते: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।
*ऑडिटेड खातों वाली फर्म में भागीदार: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।
*वे व्यक्ति जो ऑडिट के अधीन किसी फर्म वाले व्यक्ति के पति/पत्नी हैं और धारा 5 प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।
*अन्य सभी मामलों (मुख्य रूप से वेतनभोगी करदाताओं और ऑडिट की आवश्यकता नहीं रखने वाले व्यक्तियों) के लिए, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।