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कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया में टैग करने संबंधी प्राथमिकी को रद्द किया।

देहरादून 04 जून 2023,

कोलकाता: एक शिक्षक के खिलाफ सोशल मीडिया में टैग करने पर दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ‘सोशल मीडिया पर टिप्पणियों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टैग किया जाना आवश्यक रूप से टैग किए जाने वाले व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं डालता है। स्कूल शिक्षक पर फेसबुक में की गई टिप्पणियों के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा “याचिकाकर्ता को कथित रूप से एक अन्य सह-आरोपी द्वारा अपलोड किए गए विवाद में फेसबुक पोस्ट में टैग किया गया लगता है। केस डायरी के दस्तावेजों में फेसबुक पोस्ट पर याचिकाकर्ता की किसी भी टिप्पणी का खुलासा नहीं किया गया है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक घृणा को बढ़ावा मिले। इसके अलावा, फेसबुक पोस्ट के बाद के प्रभाव के रूप में कथित तौर पर हिंसक प्रकोप के साथ बड़े पैमाने पर समाज पर भारी नकारात्मक प्रभाव अनुपस्थित है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों में सीधे तौर पर शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

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