क्राइम समाचार

MP Kangana Ranaut case. Case registered against CISF woman constable under sections 323 and 341 of the Indian Penal Code

चण्डीगढ़ एयर पोर्ट पर नवनिर्वाचित सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली आरोपी सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई है

आरोपी सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कि, कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉलीवुड के कई सितारे लगातार कंगना के पक्ष में बयान देते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान संगठन सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हैं।

सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल पर आईपीसी की धारा 323 और धारा 341लगाई गई है। धारा 323 तब लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करता है या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसमें आरोपी को 1 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 341 के उल्लंघन में आरोपी को 1 महीने तक की जेल हो सकती है और साथ ही 500 रुपए तक का आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है । या यह दोनों दंड एक साथ भी दिए जा सकते हैं।

MP Kangana Ranaut case. Case registered against CISF woman constable under sections 323 and 341 of the Indian Penal Code.

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