देहरादून 12 मई 2023,
केन्द्र सरकार ने समूचे देश के मकान मालिकों और किराएदारों के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दे दी है। नये कानून में मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ ही किरायेदारी से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए अलग अथॉरिटी या कोर्ट का गठन किया जाएगा।
नए कानून के मुताबिक अब कोई भी मकान मालिक आवासीय घर के लिए दो महीने से ज्यादा की रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर नहीं ले सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सीमावधि अधिकतम 6 माह के होगी।अगर किराया नहीं मिलता है या किरायेदार मकान खाली नहीं करता है तो उनसे मकान मालिक 2 से 4 गुना ज्यादा तक किराया वसूल सकता है। कानून के लागू होने के बाद किराये पर रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट में प्रॉपर्टी को लेकर मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई हैं। प्रॉपर्टी को जानबूझकर होने वाले नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी किरायेदार की ही होगी। प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान के बारे में मकान मालिक को बताना होगा।