दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति में हुई तथा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जल्द राहत देने से इनकार कर दिया है।
आज से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्द करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले सुनवाई नहीं हो सकती है।
Rouse Avenue Court extended the judicial custody of Chief Minister Arvind Kejriwal till April 23, 202
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