दिल्लीः सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप नेता राघव चड्ढा का, सदन से निलंबन के मामले में सुनवाई की। पीठ ने राघव चड्ढा को, राज्यसभा सभापति से मिलने और बिना शर्त माफी मांगने का सुझाव दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ‘आप’ विधायक की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की है । इसके साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आगे की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
राघव चड्ढा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दर्ज किए कि, सांसद राघव चड्ढा, राज्यसभा अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे और बिना शर्त माफी मांगेंगे। आप सांसद चड्ढा इसी साल 11 अगस्त से निलंबित हैं। राघव चड्ढा पर कुछ सांसदों ने आरोप लगाया था कि ‘आप’ नेता ने उनकी सहमति के बिना एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ा है।