राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा मांगी।

देहरादून 30 अगस्त 2023,

सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 निरस्त करने संबंधी याचिकाओं पर बारहवें दिन भी सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर की विशेष दर्जा को रद्द करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इस पीठ के अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. हैं। पीठ में जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि, 69 सालों में पर्याप्त एकीकरण” हुआ था? इस संदर्भ में क्या अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम एकीकरण हासिल करने के लिए “एक तार्किक कदम था? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा मांगी।

सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रही है। न्यायालय केंद्र सरकार से सवाल किया कि, क्या आप किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल सकते हैं? क्या एक केंद्रशासित प्रदेश को एक राज्य से अलग किया जा सकता है?

न्यायालय के द्वारा पूछे गए सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि कोई प्रतिबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल पहले केन्द्र शासित बने और फिर राज्य बने।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर स्थायी रूप से केन्द्र शासित नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 35A की घोषणा, जिसे अनुच्छेद 370 के साथ हटा दिया गया था, ने समानता के मौलिक अधिकारों और देश के किसी भी हिस्से में पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता को छीन लिया।

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