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सार
शासनादेश है कि यदि पद स्वीकृत हैं तो उन पर भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होंगी।
बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्ति की
– फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
शासनादेश है कि यदि पद स्वीकृत हैं तो उन पर भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होंगी। यह नियम संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ नियुक्तियां पर लागू होगा। स्वीकृत पदों से इतर की गई नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गई हों तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित अधिकारी के वेतन, पेंशन से किया जाएगा।
इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस आदेश के बावजूद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पद और शासन के आदेश के बिना कई लोगों की तैनाती कर दी गई।
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