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उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने फर्जी दस्तावेजों से बने शिक्षकों को किया सस्पेंड

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में फर्जी दस्तावेज से शिक्षक बनने के मामले में सुनवाई पर राज्य सरकार ने बताया कि फर्जी पाए गए 69 में से 57 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। नैनीताल: हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुके हैं।

 

सरकार ने इस पर कहा कि राज्य के 33 हजार शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच की गई है, जिसमें से अधिकांश सत्यापित हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 2 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले करीब साढ़े तीन हजार शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि दो महीने के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का निरीक्षण करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

 

मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी तक प्रदेश के 75 प्रतिशत शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा चुका है और इनमें से कुछ लोगों के शैक्षणिक दस्तावेज अवैध पाए गए हैं जिनकी याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देकर कहा है कि दो माह के भीतर सभी शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे और इस तरह के कितने केस कोर्ट में अभी दायर हैं उनकी भी लिस्ट बनाकर कोर्ट को सोंपें। साथ ही यह भी बतायें कि आपने अभी तक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कर ली है

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