राज्य समाचार

उत्तराखंड केबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया।

देहरादून 31 मई 2023,

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।फैसले की जानकारी मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु ने दी।

* अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता था। कार्यकाल के साथ-साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है।

*प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता किये जाने के उपरांत कार्मिकों की तैनाती के प्रस्ताव में संशोधन के संबंध में केबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। वर्तमान में वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को वर्ष 2021 में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था, जिस कारण अनियमित / अनियोजित निर्माण हो रहा था। इसके दृष्टिगत प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता किये जाने तथा कामिकों की तैनाती का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की दिनांक: 18.04.2023 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया था प्राधिकरणों में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं वास्तुविद / सहायक वास्तुविद की तैनाती उपाध्यक्ष के स्तर से किये जाने का प्रस्ताव था। कार्मिकों की तैनाती संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पृथक-पृथक किये जाने हेतु प्रत्येक प्राधिकरण स्तर पर आर०एफ०पी० तैयार किये जाने में कठिनाई तथा प्राधिकरण में पदों की संख्या कम होने के कारण इस हेतु सेवा प्रदाता फर्म के कम आकर्षित होने की संभावनाओं के दृष्टिगत कार्मिकों की तैनाती की कार्यवाही केन्द्रीयित रूप में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के स्तर से संपादित किये जाने के आशय का संशोधित प्रस्ताव पर केबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

* उत्तराखण्ड भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) (सामान्य) नियमावली, 2017 में प्रथम संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) (सामान्य) (संशोधित) नियमावली 2023″ के प्रख्यापन के संबंध में केबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

*आय-व्ययक पारित होने के उपरान्त जनपदों को जिला योजना बजट प्रेषित किया जाने पर केबिनेट द्वारा लिया गया फैसला। दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को मसूरी में हुए चिन्तन शिविर में प्रमुख सुझाव / बिन्दुओं पर मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया। उक्त क्रम में मंत्रिमण्डल के आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2022 के बिन्दु सं०- (23)2 “वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष, जिला योजना का परिव्यय / बजट निर्धारण की सूचना जनपदों को 31 दिसम्बर तक संसूचित किया जायेगा” को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर “आय-व्ययक पारित होने के उपरान्त जनपदों को जिला योजना का बजट प्रेषित किया जाय” अनुमोदित किया जाना है।

* नवीन चकराता टाउनशिप को पुरोड़ी-नागथात- लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किये जाने हेतु विकास क्षेत्र घोषित किये जाने का निर्णय केबिनेट द्वारा लिया गया। मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा दिनांक: 26 नवम्बर, 2021 को जनपद देहरादून में नवीन चकराता टाउनशिप को पुरोड़ी नागथात- लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किया जायेगा तथा रू 2.00 करोड़ की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को अवमुक्त की जायेगी की घोषणा की गयी। उक्त क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, खेल एवं साहसिक गतिविधियों में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-4 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून का विकास क्षेत्र घोषित किया जाना है। नवीन चकराता टाउनशिप हेतु क्षेत्र के कुल 40 गाँवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ठाणा, टुंगरा, चोर कुनावा, विरमोऊ, छटोऊ, क्यावा, कैनोटा, गांगरौ, मुन्धान, लखवाड़ इत्यादि प्रमुख गाँव हैं। तहसील चकराता के उपजिलाधिकारी उक्त विकास क्षेत्र के पदेन संयुक्त सचिव होंगे।

* उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद हेतु संगठनात्मक ढांचे के पुर्नगठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में केबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

* श्री केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत निर्मित होने वाले शिव उद्यान / चिन्तन स्थलों के नक्शा / मानचित्र की स्वीकृति शुल्क माफ किये जाने का निर्णय केबिनेट द्वारा लिया गया।

* विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का फैसला केबिनेट द्वारा लिया गया। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रावधान के कम में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखे जाने का निर्णय केबिनेट द्वारा लिया गया।

* विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा विवरण को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का फैसला केबिनेट द्वारा लिया गया।

* उत्तराखण्ड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में केबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

* मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

* राज्य में उपखनिज के विदोहन की प्रक्रिया को सरलीकृत व्यवहारिक एवं सुगम बनाये जाने तथा राजस्व वृद्धि किये जाने के उददेश्य से उपखनिज खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क एवं पुनरीक्षण शुल्क में बढोत्तरी, पट्टा हस्तान्तरण शुल्क का प्राविधान ई-नीलामी प्रक्रिया के सरलीकरण एवं उपयोगी बनाने, पट्टे की अवधि आशयपत्र की तिथि के स्थान पर पट्टाविलेख पंजीकृत होने की तिथि से आगणित किये जाने व अवैध खनन हेतु जुर्माना धनराशि का निर्धारण उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के सुसंगत नियमों के अनुसार किये जाने एवं अन्य आवश्यक प्राविधानों को सम्मिलित कर वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिकमित करते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2023 प्रख्यापित की जा रही है।

* उच्च न्यायालय उत्तराखंड को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने हेतु गोलापर हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

 

 

 

 

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