देहरादून 29 जून 2024,
भारतीय जनता पार्टी नेता विवेकानंद खंडूड़ी ने सेवानिवृत्त आयुष चिकित्साधिकारियों की विनियमितिकरण तिथि संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं पेंशन विषयक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित किया है। इससे पहले श्री खंडूड़ी ने सेवानिवृत्त राजकीय आयुष चिकित्सा संघर्ष समिति, संबद्ध राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड, के ज्ञापन में वर्णित तथ्यों पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं सचिव विनय शंकर पाण्डेय से भी वार्ता कर उक्त मामले में सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में, अवगत कराया गया कि, दिसम्बर, 2022 को गैरसैंण में आहुत केबिनेट की बैठक में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के पेंशन प्रकरण के समुचित समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। उच्चस्तरीय समिति ने 13 अक्टूबर, 2023 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि, 30 जून, 1998 से पूर्व नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की विनियमितिकरण की तिथि 27 जनवरी 2006 के स्थान पर 30 सितम्बर 2005 संशोधित की जाय। उच्चस्तरीय समिति ने अपनी संस्तुति केबिनेट की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी।
पेंशन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रेषित आयुष चिकित्साधिकारियों की विनियमितिकरण की तिथि 27 जनवरी 2006 के स्थान पर 30 सितम्बर 2005 संशोधन हेतु प्रस्ताव 04 दिसंबर 2023 को केबिनेट की बैठक में अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही सभी चिकित्साधिकारी पेंशन हेतु अर्ह हो गये हैं।
केबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के पारित होने के बाद, वित्त विभाग द्वारा 26 दिसंबर 2023 को उपरोक्त विषयक शासनादेश जारी किया गया। शासनादेश में निर्दिष्ट किया गया कि विभाग द्वारा समिति बनाकर 152 चिकित्साधिकारियों की विनियमितिकरण की तिथि 27 जनवरी 2006 से 30सितम्बर 2005 संशोधित करने, 3 चिकित्साधिकारी (1988 एवं 1992 में नियुक्त) जो कतिपय कारणों से विनियमितिकरण से छूट गये थे, उन्हें 30 सितम्बर 2005 से विनियमित करने एवं जिन 4 चिकित्साधिकारी (1992 में नियुक्त) जिनकी आसामयिक मृत्यु हो गयी थी, उनका 27 जनवरी 2006 से 30 सितम्बर 2005) मृत्यु से एक दिन पूर्व विनियमित करने के आदेश निर्गत किये थे।
वित्त विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत हुए लगभग 6 माह व्यतीत हो गये हैं, आतिथि तक इन चिकित्साधिकारियों की विनियमितिकरण की तिथि संशोधित नहीं हो पायी है। आयुष विभाग द्वारा ज्ञात हुआ है कि पत्रावली दिनांक 04 अप्रैल 2024 को अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी है।
सभी सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव पर हैं तथा कई तरह की गंभीर बिमारियों से ग्रसित है। पेंशन न मिलने के कारण इन सभी चिकित्साधिकारियों का चिकित्सा हेतु गोल्डन कार्ड भी नहीं बन पर रहा है, जिस कारण यह सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी अपनी समुचित चिकित्सा भी नहीं करा पा रहे हैं।
श्री खंडूड़ी ने मा० मुख्यमंत्री से सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों की पत्रावली का अनुमोदन यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया है, ताकि इन सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों को जीवन के अंतिम पड़ाव में पेंशन लाभ प्राप्त हो सके।