दिल्ली, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कड़े शब्दों में पूछा कि, अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दारों के यूनिक आईडी नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब अदालत का आदेश इस मामले में पहले से स्पष्ट है, तो एसबीआई क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च गुरुवार को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का समस्त डेटा रिलीज करने के उपरांत इस संबंध में शपथ पत्र भी दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा, एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किसका खुलासा करना है। अदालत चाहती हैं कि चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए, जो एसबीआई के पास मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा, ‘हम चाहते थे कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे. एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता। हमें उम्मीद थी कि एसबीआई अदालत के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा। हमने सभी विवरण देने को कहा था, तो इसका मतलब सभी विवरण है। बांड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया गय