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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से कराने को प्रधानमंत्री को प्रेषित किया पत्र।

देहरादून 24 दिसंबर 2021,

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने देश और विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव पर स्वत: संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि चुनाव टालने पर विचार करें। जान है तो जहान है उद्धरण देते हुए कोर्ट ने अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की तरफ से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें।

जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है।

हाईकोर्ट ने गिरोहबन्दी कानून संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार से रोज मुकदमें इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस नहीं होती है। अधिवक्ता आपस में सटकर खडे़ होते हैं। ये ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की सम्भावना है।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यूज़ पेपर के अनुसार 24 घण्टें में छः हजार नये मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौतें हुई है और यह समस्या रोज बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैण्ड, आयरलैण्ड, जर्मनी, स्कार्टलैण्ड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनायें।

दूसरी लहर का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि, हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए है और लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश, विधानसभा का निकट है। इसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभायें आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रही है, जहां पर किसी भी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सम्भव नहीं है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगी। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभायें आदि जिसमे भीड़ एकत्रित हो उस पर तत्काल रोक लगायें और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपनी रैली भीड़ जुटाकर न करें बल्कि टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है।

कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार न्यायालय इलाहाबाद एवं चुनाव आयुक्त, केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया।

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